
बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने जा रहे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में 1 नवंबर से बिजली कनेक्शन के नियमों और सर्विस चार्ज में बदलाव होने जा रहा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) की मंजूरी के बाद नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (NBPDCL व SBPDCL) ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
150 kW तक के नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर से 150 किलोवाट (kW) तक के सभी नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को बिना स्मार्ट मीटर के नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नए कनेक्शन के आवेदन के समय ही तय लोड के मुताबिक सर्विस चार्ज जमा करना होगा। शुल्क भुगतान के बाद बिजली कंपनी मीटर तक सर्विस तार और ढांचा उपलब्ध कराएगी।
थ्री-फेज (Three Phase) कनेक्शन के नए सर्विस चार्ज रेट
कारोबारी, औद्योगिक या बड़े परिसरों के लिए लो-टेंशन (LT) थ्री-फेज कनेक्शन लेने वालों के लिए लोड के हिसाब से सर्विस चार्ज तय किए गए हैं:
- 5 किलोवाट तक: 4,500 रुपये फिक्स्ड सर्विस चार्ज।
- 5 से 19 किलोवाट तक: 4,500 रुपये बेस चार्ज के साथ 5 kW से अधिक हर अतिरिक्त किलोवाट पर 1,500 रुपये अतिरिक्त।
- 20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये तय सर्विस चार्ज।
- 20 से 44 किलोवाट तक: 21,000 रुपये बेस चार्ज के साथ 20 kW से अधिक हर अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये अतिरिक्त।



