पंजाब में 300 वर्ग मीटर के मकानों पर मिलेगी 77% ग्राउंड कवरेज की सुविधा

पंजाब सरकार ने ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का फैसला लिया है जिसके तहत नगर निगम सीमा के अंदर 300 वर्ग मीटर पर 77 फीसदी ग्राउंड कवरेज की अनुमति मिलेगी। यानि अब लोग 285 वर्ग मीटर एरिया में निर्माण कर सकेंगे। इन नए भवनों की जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी जिसके लिए राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।

सरकार के अनुसार इससे लोगों की बड़ी मांग पूरी होगी क्योंकि 300 वर्ग मीटर में पहले 65% यानि 195 वर्ग मीटर एरिया में ही निर्माण की अनुमति थी।

इसी तरह 400 वर्ग मीटर एरिया में भी ग्राउंड कवरेज को 60 से बढ़ाकर 71% कर दिया गया है। अब इस केटेगरी में लोगों को 285 वर्ग मीटर एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति मिलेगी जो पहले सिर्फ 240 स्क्वेयर मीटर एरिया था। इसी तरह 500 वर्ग मीटर एरिया के लिए भी ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दिया है।

नए नियमों के लागू होने के बाद लोग 335 वर्ग मीटर में निर्माण कर सकेंगे जबकि पहले सिर्फ 300 वर्ग मीटर में ही निर्माण की अनुमति थी। नए नियमों से अवैध निर्माण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी क्योंकि भवन निर्माण अधिक व्यवस्थित और नियमों के अनुसार होगा। अभी अवैध निर्माण से निपटना सरकार के सामने प्रमुख चुनौती है। शहरीकरण बढ़ने के साथ ही आवास की मांग बढ़ती जा रही है। लोगों की जरूरतों भी बदल गई हैं। इस कारण घरों में बदलाव बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ग्राउंड कवरेज बढ़ा रही है ताकि लोगों की जरूरत के मुताबिक ही निर्माण की सुविधा दी जा सके।

व्यावसायिक भवनों में भी दी राहत

व्यवसायिक भवनों में भी सरकार ने राहत दी है। 125 से लेकर 250 गज तक भवनों पर पहले पांच मीटर में सीढि़यां बनाने की शर्त थी जिसे अब हटा दिया गया है। छोटे भवनों में बड़ी सीढि़यों के लिए रास्ता संभव नहीं था। इस कारण अकसर भवन मालिकों को नियमों के खिलाफ जाकर निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ता था। साथ ही सरकार की सख्ती का सामना भी करना पड़ता था। अब 125 गज तक के भवन के लिए सिर्फ 1 मीटर, 125 से 250 गज तक भवनों में सवा मीटर और 250 से ऊपर के भवनों में डेढ़ मीटर में सीढि़यों का निर्माण किया जा सकेगा।

फ्लोर वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री की भी सुविधा

इससे पहले यूनिफाइड बिल्डिंग बाइलॉज के तहत ही सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। इससे पहले सरकार ने फ्लोर-वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री और रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से तैयार बाइलॉज के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और फायर एनओसी के साथ यह सुविधा दी गई है। नियमों के तहत स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार फ्लोर तक निर्माण की अनुमति होगी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा जबकि जरूरत पड़ने पर बिल्डरों और विक्रेताओं को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से भी अनुमति लेना भी अनिवार्य किया है। अधिकतम दो प्लॉट के लिए कॉमन सीढ़ी या लिफ्ट की अनुमति मिलेगी।

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