
Delhi News: दिल्ली सरकार की वॉटर एमनेस्टी स्कीम से हजारों परिवारों को राहत मिली है. 3,635 परिवारों ने 6.56 करोड़ का बकाया बिल भरा है. 2026 तक पूरा बिल भरने पर लेट फीस में 100% छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार ने राजधानी के हज़ारों परिवारों को बड़ी राहत दी है. पानी के पुराने बकाया बिल माफ कराने और लेट फीस से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू की गई Water Amnesty Scheme (वाटर एमनेस्टी स्कीम) लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. सरकार की इस योजना का अब तक 3,635 परिवारों ने लाभ उठाया है और उन्होंने अपने बकाया बिल का कुल 6.56 करोड़ का भुगतान किया है.
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से शुरू की गई इस योजना का मकसद लोगों को पुराने पानी के बकाया बिलों के बोझ से राहत दिलाना है. कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी या तकनीकी कारणों से अपने पानी के बिल समय पर नहीं चुका पाए थे.अब सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया है ताकि वे बिना किसी जुर्माने के अपने पुराने बिल साफ कर सकें.
100 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट
इस योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना पूरा बकाया बिल जमा कर देता है, तो उसे लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) यानी देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. यानी अगर किसी के ऊपर सिर्फ लेट फीस का बोझ है, तो वह पूरी तरह माफ किया जा सकता है.
लोगों को राहत देने का है सरकार का मकसद
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री और जल मंत्री ने कहा है कि सरकार का मकसद लोगों को डराने या जुर्माना वसूलने का नहीं, बल्कि उन्हें राहत देने का है ताकि हर घर में पानी की सुविधा सुचारू रूप से बनी रहे.
जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी में करीब 27 लाख पानी उपभोक्ता हैं, जिनमें से हज़ारों पर पुराने बिलों का बोझ है. अब इस स्कीम से उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ेगा. यह योजना साफ संदेश देती है कि अगर जनता समय पर सरकार की योजनाओं में सहयोग करे, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है और दिल्ली सरकार की Water Amnesty Scheme इसी भरोसे की एक मिसाल है.



