
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित विधायक आवास खाली कराने के नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर अदालत संभवत: अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है।
बेनीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संपदा अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में नोटिस जारी कर दिया और कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। उनका कहना है कि उन्हें सुनवाई और अपने पक्ष में तथ्य रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि 1 जुलाई को संपदा अधिकारी ने हनुमान बेनीवाल को विधायक आवास खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस नोटिस की पहली सुनवाई 11 जुलाई को हुई। इसके बाद भी अधिकारी ने मामले में बेवजह जल्दबाजी दिखाई और उनके द्वारा दायर किए गए आवेदनों को बिना पर्याप्त विचार किए अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया।