ओडिशा में अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन आसान, अब बिल्डर के कब्जे में नहीं रहेगी कॉमन एरिया

अपार्टमेंट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ओडिशा सरकार ने कॉमन एरिया (सामान्य क्षेत्रों) के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब अपार्टमेंट परियोजनाओं के कॉमन एरिया के रजिस्ट्रेशन पर फ्लैट 20 हजार रुपये शुल्क लगेगा और इन्हें सीधे फ्लैट मालिकों की एसोसिएशन के नाम पर दर्ज किया जाएगा। इससे बिल्डरों का लंबे समय से चला आ रहा नियंत्रण खत्म होगा और राज्य में अटके पड़े अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ होगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में संशोधन किया है। यह फैसला 2023 में लागू ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के बावजूद व्यावहारिक अड़चनों के कारण रुके रजिस्ट्रेशन की समस्या का समाधान माना जा रहा है।

फीस और स्टांप ड्यूटी को लेकर थी उलझन
कानून में फ्लैट खरीदारों को कॉमन एरिया का सामूहिक स्वामित्व दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से खरीदार और बिल्डर दोनों असमंजस में थे। नतीजतन, सेल डीड और रजिस्ट्रेशन लंबित पड़े थे।

संशोधित व्यवस्था के तहत अब सीढ़ियां, कॉरिडोर, पार्किंग, सामुदायिक सुविधाएं जैसे कॉमन एरिया बिल्डर के नाम पर न रहकर सीधे सोसाइटी या एसोसिएशन के नाम होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए एक समान 20 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लागू होगी।

खरीदारों को मिलेगा पूरा स्वामित्व
रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे खरीदारों को वास्तविक स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। रियल एस्टेट कारोबारी बिक्रम पांडा के अनुसार, पहले व्यवस्था में ग्राहक, बिल्डर और बैंक- तीनों फंसे हुए थे। कॉमन एरिया ट्रांसफर न होने से सेल डीड अटक जाती थी। यह फैसला कई अड़चनों को दूर करेगा।

पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए भी मांग
2016 के बाद पूरे हुए कई अपार्टमेंट प्रोजेक्ट अभी भी रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों ने सरकार से नियमितीकरण की ठोस व्यवस्था की मांग की है, ताकि वर्षों से रह रहे फ्लैट मालिकों को भी कॉमन एरिया पर कानूनी अधिकार मिल सके।

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