
Ladakh: चुनाव में देरी के कारण लेह हिल काउंसिल पांच साल का टर्म पूरा करने के बाद खत्म हो गई है, जबकि कारगिल हिल काउंसिल बनी हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक अहम फैसले में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मौजूदा डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर छीन ली हैं, जिनका इस्तेमाल अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, MHA के पास अब LG के पास पहले से मौजूद 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की पावर होगी.
इसी तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइनेंशियल पावर MHA को दे दी गई हैं, जबकि चीफ इंजीनियर, डिपार्टमेंट हेड, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शामिल हैं, को भी 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच के अलग-अलग काम को मंजूरी देने की डेलीगेटेड पावर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के आधार पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इस बारे में एक ऑर्डर जारी किया है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत 100 करोड़ रुपये तक की स्कीम/प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा. लेफ्टिनेंट गवर्नर की 100 करोड़ रुपये तक की एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी और खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की 20 करोड़ रुपये तक की मंजूरी देने की शक्तियों में भी बदलाव किया गया है. ये मंजूरी अब MHA देगा.
MHA के पास चली गई ये शक्तियां
सबसे जरूरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड और डिप्टी कमिश्नरों की 5 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंजूरी देने की शक्तियों को वापस लेना है, जो MHA के पास चली गई थीं. ये सभी अधिकारी लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर काम करते हैं, जिससे वे असल में काम नहीं कर रहे हैं.
चुनाव में देरी के कारण लेह हिल काउंसिल पांच साल का टर्म पूरा करने के बाद खत्म हो गई है, जबकि कारगिल हिल काउंसिल बनी हुई है. लेह हिल काउंसिल की शक्तियां डिप्टी कमिश्नर लेह को दे दी गई हैं. चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को एक के बाद एक 10 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंजूरी देने की पावर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दी गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में क्या कहा
ऑर्डर में कहा गया है, ”प्रोजेक्ट्स/स्कीमों के अप्रेजल और अप्रूवल के सभी नए प्रपोजल जरूरी अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स को सबमिट किए जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्च की मंज़ूरी सहित नए प्रोजेक्ट्स/स्कीमों के अप्रेजल के लिए MHA को सबमिट किए जाने वाले सभी प्रपोजल प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, लद्दाख के जरिए भेजे जाएंगे.”
हालांकि, यह साफ किया गया कि सभी चल रही स्कीम/प्रोजेक्ट के काम, जिनमें वे काम भी शामिल हैं जिनके लिए MHA ऑर्डर जारी होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया जा चुका है या टेंडर किया जा चुका है या पूरा हो चुका है, पहले दी गई शक्तियों के तहत ही चलते रहेंगे. LG लद्दाख के पास बजटीय सीमा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्च की मंज़ूरी सहित आकस्मिक और विविध खर्च करने की पूरी शक्ति होगी, बशर्ते कि फ़ाइनेंशियल सीमा जनरल फ़ाइनेंशियल रूल्स के नियमों के अनुसार हो. चीफ सेक्रेटरी के लिए इसी तरह की शक्तियाँ 1 करोड़ रुपये तक, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 75 लाख रुपये तक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के लिए 50 लाख रुपये तक और HoD के लिए 30 लाख रुपये तक हैं.



