सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। जस्टिस MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ED को नोटिस जारी किया और अब्बास अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को नीट सुपर स्पेशियिलटी को लेकर राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।
नौ मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज –
उच्च न्यायालय ने नौ मई को अब्बास की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और M/ S आगाज के साथ अब्बास अंसारी की ओर से धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।
अंसारी अभी कासगंज जेल में
ED ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ से विधायक अब्बास अभी कासगंज जेल में हैं।
यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर को लेंगे फिर से हिरासत में –
सुप्रीम कोर्टने गांजा रखने के मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा यूट्यूबर सुवुक्कू शंकर को फिर से हिरासत में लिए जाने का संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शंकर की ओर से अपनी हिरासत के विरोध में दायर नई याचिका का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सभी 16 प्राथमिकी में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने यूट्यूबर के वकील से प्राथमिकी का पूरा विवरण दाखिल करने को भी कहा।
शंकर को मई में दर्ज मामले में सोमवार को फिर से हिरासत में ले लिया गया था। इससे चार दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सिटी के पुलिस आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके तहत शंकर को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद यूट्यूबर के किसी अन्य मामले में आरोपी न होने की सूरत में उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को शंकर को रिहा करने का आदेश दिया था।