मध्य प्रदेश के बैतूल में CJI चंद्रचूड़ को धमकी देने का मामला सामने आया हैं। जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया हैं और साथ ही शख्स ने फैसले से नाराज होकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.
SC ने SC – ST के अंदर आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा की मंजूरी दी थी. इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया था.साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस हो रही है. इन सबके बीच मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले पंकज अतुलकर ने फेसबुक में लिखा, वो CJI को मार डालेगा. क्योंकि ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला’ दिया है, इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हैं…
बैतूल पुलिस ने बताया कि शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. बैतूल गंज थाना प्रभारी रविकांत दहेरिया ने बताया, “भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने विरवार को SC-ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने SC-ST में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है. यानी एससी-एसटी कोटे में सब कैटेगरी किया जा सकता है.
सात जजों की संविधान पीठ ने ईवी चिन्नैया के 2004 के फैसले को पलट दिया, जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ उप-जातियों को विशेष लाभ देने से इनकार किया गया था साल 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि SC-ST के सदस्य एक समान समूह हैं, जिन्हें आगे किसी उप-समूह या वर्गीकरण में बांटा नहीं जा सकता.
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