हरियाणा: विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, अधिसूचना जारी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भी शुरू हो गए। नामांकन पत्र 12 सितंबर भरे जा सकेंगे। 13 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में मतदान पांच अक्तूबर और वोटों की गिनती आठ अक्तूबर को होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया, नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में सुबह 11 से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) को अपने कार्यालय व अन्य सरकारी कार्यालयों जहां पर लोगों का अपने कार्यों के लिए आना-जाना रहता है, वहां पर 5 सितंबर को सुबह सूचना पट्टों पर नामांकन से संबंधित सूचना प्रदर्शित करें।

सुविधा एप से आनलाइन भर सकते हैं नामांकन
निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है उसे https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा। साथ ही सुरक्षा राशि जमा कराकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा। वहीं, नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उसे आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये जमा करानी होगी, भले ही वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से हो।

…तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

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