पंजाब के 200 करोड़ रुपये ड्रग रैकेट मामले में किंगपिन राजा कंदोला और उसकी पत्नी को अदालत ने दोषी करार दिया है।
इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का सरगना-
पंजाब में पकड़े गए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना राजा कंदोला मामले में मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। राजा कंदोला और उसकी पत्नी को पंजाब पुलिस ने 200 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था। इसमें अदालत ने फैसला सुनाते हुए राजा कंदोला को 9 साल की सजा सुनाई है। और दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी और उसकी पत्नी रजवंत कौर को अदालत ने 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
मामले की सुनवाई-
मामले की सुनवाई सेशन जज निरभैय सिंह गिल की अदालत में हुई। अदालत में राजा कंदोला और उसकी पत्नी रजवंत कौर दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। वहीं, अगर दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाते तो दोनों को 6-6 माह की कैद की सजा और होगी।
वहीं ड्रग मामाले को लेकर अदालत में ED की तरफ से पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह उपस्थित रहे। जबकि दूसरी तरफ राजा कंदोला की पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट मनदीप सचदेवा ने की।
वकील ने बताया कि 2012 से लगातार ड्रग मामाले के उपर जांच चल रही थी और 2015 में चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट फाइल होने के पूरे 9 साल बाद केस में फैसला आया है। इस मामले दोषियों की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट खंगालने में काफी समय लग जाता है। 2015 में चार्जशीट फाइल करने के बाद काफी समय तक ट्रायल चलता रहा।
बता दें कि लगभग एक दशक पहले पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशे का कारोबार करने वाले रणजीत सिंह राजा कंदोला को करोड़ों रुपये की ड्रग सहित गिरफ्तार किया था। ड्रग कारोबार में विदेशी लिंक सामने आने के बाद ईडी की तरफ से केस दर्ज कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की ड्रग मनी ट्रांजेक्शन के भी कई लिंक सामने आए।
यह भी पढ़ें – पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला- मुआवजे से पेंशन और खेती आय की नहीं हो सकती कटौती