Dehradun : देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिंहित करने के आदेश NGT के द्वारा दिए गए हैं…जिस पर NGT ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी.अब आदेश जारी किया है कि प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा,,,
वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि….यदि कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो एक माह के भीतर ही इस कार्यवाही को पूरा किया जाएगा…. और कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही…. वहीं नगर निगम की ओर से दूर नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि… एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लर्ट जॉन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल पूरी करने को लेकर अवगत कराया है….