
Delhi News: दिल्ली में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खीमजी को 24 घंटे में FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जाए. कोर्ट ने कहा कि आरोपी इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते. दिल्ली में तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़े मामले में आदेश जारी किया है. तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया को दर्ज FIR की कॉपी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए. यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने सुनाया है.
दरअसल, 20 अगस्त को यह फिर दिल्ली पुलिस से दर्ज की गई थी. इसमें आरोप है कि राजेशभाई खिमजी ने दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया.
अभियुक्त पक्ष ने FIR कॉपी उपलब्ध न होने पर दलील दी
वहीं, तीस हजारी कोर्ट में आरोपी पक्ष की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि अब तक इस मामले में उन्हें FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे वह अपनी कानूनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं.
हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यह कैसे संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और DCP के आदेश पर FIR की कॉपी आरोपी को नहीं दी गई. पुलिस के मुताबिक, ऐसे मामलों में आरोपी को सीधे कॉपी नहीं दी जाती, बल्कि वह पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित रिव्यू कमेटी में अपील कर सकता है.
कोर्ट ने FIR कॉपी देने का अधिकार स्पष्ट किया
वहीं, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रदीप राणा ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि अगर कॉपी दी भी जाती है तो आरोपी से लिखित आश्वासन लेना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल केवल कानूनी बचाव के लिए किया जाएगा और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.
सभी दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को FIR की कॉपी देना उसका अधिकार है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि आरोपी इस कॉपी को ना तो पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं और ना किसी तीसरे व्यक्ति से साझा कर सकते हैं जब तक कोर्ट से अनुमति न ले लें.
24 घंटे के अंदर देनी होगी FIR की कॉपी
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि वह आरोपी को 24 घंटे के भीतर इस घटना से जुड़ी FIR की कॉपी मुहैया करवाए. ऐसे में, कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के भीतर आरोपी को FIR की कॉपी देनी होगी.