
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।राजधानी दिल्ली में बुधवार को लोग पूरी तरह से हैरान रह गए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने जनसुनवाई के दौरान हमला कर दिया। रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स की पहचान राजेश खिमजी सकारिया के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 41 वर्ष है और आरोपी ने दावा किया है कि वह राजकोट का रहने वाला है। अब पुलिस की जांच में पता लगा है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स हिस्ट्रीशीटर है। आइए जानते हैं उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में।
राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास
(1) भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017, दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
(2) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
3) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
(4) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
(5) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर 3) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
(4) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
(5) भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है।
हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा- सीएम ऑफिस
सीएम ऑफिस के ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैI शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी। फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस CM पर हमले करने वाले आरोपी की CDR यानि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किस किस से बात की थी और क्या बात की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करना- 132BNS, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना- 221 BNS और 109BNS हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करना- 132BNS, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना- 221 BNS और 109BNS हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।