
सुप्रीम कोर्ट ने दुलार चंद यादव हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह को सरेंडर करने के लिए 4 दिसंबर तक का समय दिया है। पहले यह समय सीमा 1 दिसंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है।
दुलार चंद यादव हत्याकांड में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ा दी है। अब अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि उनकी जमानत रद्द नहीं हुई है, उसे सस्पेंड (निलंबित) किया गया है। 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी है। इसी का हवाला उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इसके बाद कोर्ट ने सरेंडर की समय सीमा बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी।
एक हत्या के मामले में मृतक के पोते ने दायर की थी याचिका
दुलार चंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनंत सिंह की जमानत रद्द करने और उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और उन्हें जमानत दे दी थी।
विधानसभा चुनाव प्रचार के समय हुई थी हत्या
पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी थे। दुलार चंद यादव उनके समर्थन में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के काफिले आमने-सामने आ गए। इस घटना में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी। मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए ही उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया था।



