
राज्यसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नया दल बदल कानून लागू होने जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए अयोग्यता (निरर्हता) अधिनियम 2025 को शुक्रवार को प्रस्तुत किया गया। इस कानून से पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अयोग्य ठहराए जा सकेंगे।
नियम 64 के तहत दल बदल कानून की नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया। सदन को जानकारी दी गई कि अपने दल के व्हिप से बाहर जाकर दूसरे संगठन को मतदान करना और दल की अनुमति के बगैर मतदान से दूर रहना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
राजनीतिक दल व्हिप का उल्लंघन होने की सूरत में 15 दिन के भीतर याचिका दाखिल कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका प्राप्त होने के बाद सदन को इसकी जानकारी दी जाएगी। दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य के खिलाफ याचिका विधानसभा अध्यक्ष को अन्य कोई भी सदस्य दे सकता है।



