
अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 में बिना निर्वाचन विभाग की अनुमति के रानीतिक दल या प्रत्याशी मोबाइल फोन पर प्रचार नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग का कहना है कि बिना अधिप्रमाणन राजनीतिक विज्ञापन, ऑडियो कॉल या बल्क एसएमएस प्रसारित करने पर संबंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है।
महाजन ने कहा कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म से कोई भी गैर-अधिप्रमाणित राजनीतिक सामग्री या मतदाताओं को प्रभावित करने वाला संदेश प्रसारित न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले के 48 घंटे (साइलेंस पीरियड) में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में संदेश भेजना, कॉल करना या प्रचार सामग्री प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा।
 
				


