खुद आय घोषित नहीं की तो 3 लाख रुपये तक मान ली जाएगी इनकम

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में अब प्रत्येक परिवार को अपनी आय घोषित करनी होगी। अगर किसी वजह से कोई आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी पीपीपी में 1.80 लाख रुपये से लेकर 3 लाख तक सालाना आय दर्ज कर देगी। हरियाणा परिवार पत्र अथॉरिटी की तरफ से इस संबंध में उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजे जा रहे हैं जिन्होंने पीपीपी में आय नहीं दर्शाई है। पीपीपी में आय दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अगर कोई इस अवधि में आय घोषित नहीं करता है तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथाॅरिटी पीपीपी में आय दर्ज कर देगी।

प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पीपीपी में आय शून्य है। इनके सत्यापन का काम भी जारी है। इसमें कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें मुखिया की मौत के बाद नाम काटे जाने पर आय शून्य हो गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम जारी है। प्राधिकरण की तरफ शून्य आय वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर एक सप्ताह में आय ठीक करवाने के लिए कहा जा रहा है।

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