Delhi: CM रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में लगे मुर्दाबाद के नारे, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया

दिल्ली के गांधीनगर में होलसेल गारमेंट्स डीलर्स के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थीं, जहां पीले रंग के कुर्ते पहने युवक ने मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक शख्स ने मुर्दाबाद के नारे लगाए. इस दौरान व्यापारियों के साथ शख्स की बहस हुई. पुलिस ने तुरंत शख्स को कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया. साथ ही हिरासत में लेकर पुछताछ कर रही है.

दिल्ली के गांधीनगर में होलसेल गारमेंट्स डीलर्स के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थीं, जहां पीले रंग के कुर्ते पहने युवक ने मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया. हालांकि, अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर युवक किस बात का विरोध कर रहा था. साथ ही युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​और बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद थे. 

हमले के बाद पहली बार कार्यक्रम में दिखीं रेखा गुप्ता

बता दें कि बीते दिनों जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखीं और जनता के बीच नजर आईं. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. गांधीनगर बाजार और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की भारी तैनाती रही.

दरअसल, दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर ‘जनसुनवाई’ के दौरान राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया नामक एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया था. इसके बाद सीएम गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई और सीआरपीएफ के जवानों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया.

पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी

आरोपी राजेश भाई को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया और उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या के प्रयास (धारा 109), लोक सेवक के काम में बाधा डालने (धारा 132) और सार्वजनिक कर्तव्यों में बाधा डालने (धारा 221) का मामला दर्ज किया गया है.पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी

आरोपी राजेश भाई को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया और उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हत्या के प्रयास (धारा 109), लोक सेवक के काम में बाधा डालने (धारा 132) और सार्वजनिक कर्तव्यों में बाधा डालने (धारा 221) का मामला दर्ज किया गया है.

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