
महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोर्ट वैसा ही कोई आदेश दे जैसा उसने एनसीपी के शरद पवार-अजित पवार विवाद में दिया था. शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगस्त के लिए टली. उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के चलते अंतरिम आदेश की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (14 जुलाई, 2025) को मामला सुनवाई के लिए लगा था, लेकिन कोर्ट ने विस्तृत बहस की जरूरत बताते हुए सुनवाई टाल दी.
साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता गंवानी पड़ी थी. 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे के दावे को सही पाया था. चुनाव आयोग ने शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह ‘तीर-धनुष’ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था. उद्धव खेमा इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. तब से मामला लंबित है.महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोर्ट वैसा ही कोई आदेश दे जैसा उसने एनसीपी के शरद पवार-अजित पवार विवाद में दिया था. एनसीपी के विवाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार को पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन आदेश दिया था कि अजित पवार अपने विज्ञापनों में यह लिखें कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है.