भतीजी से दर‍िंदगी, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

मुंबई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी 15 साल की भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस जुर्म के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि उसके इस कृत्य ने बच्ची पर जीवन भर के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि उसके कृत्य ने बच्ची पर “जीवन भर के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव” डाला है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश जे.पी. दारकेकर ने 45 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार के लिए सजा सुनाई और 6,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

19 दिसंबर के आदेश में जज दारकर ने कहा, आरोपी द्वारा किए गए कृत्य ने बच्ची पर आजीवन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पीड़िता उस समय 15 साल की थी और इस घटना ने उसके “दिमाग और आत्मा” पर “प्रतिकूल प्रभाव” डाला है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मुंबई को मनोधैर्य योजना के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता है और न ही इससे पीड़ित को कोई राहत मिल सकती है।

अदालत ने कहा, अपमान या प्रतिष्ठा जो खत्म हो गई है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन फिर, पैसे का मुआवजा कम से कम कुछ सांत्वना तो देगा। इसलिए, उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए।

दिसंबर 2021 में दर्ज अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, पीड़िता और आरोपी के परिवार एक ही घर में रहते थे। जुलाई 2020 में आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे किसी को भी इस घटना के बारे में न बताने की धमकी भी दी। शिकायत के अनुसार, उस साल नवंबर तक उसने 16-17 बार ऐसा किया।

जनवरी 2021 में सोनोग्राफी से पता चला कि लड़की 11 महीने की गर्भवती थी। फिर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया, जिसने सेवरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। मुकदमे के दौरान पीड़िता समेत 12 गवाहों से पूछताछ की गई।

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