
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र ने अंतिम दिन 6 विधेयक पारित हुए, जिनमें विधायकों के लिए घर बनाने और कार खरीद पर अग्रिम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था.
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन (28 मार्च) 6 विधेयकों को पारित कर दिया गया. इन विधेयकों में विधायकों के लिए घर बनाने और कार खरीद के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था. पारित किए गए विधेयकों में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025 और हरियाणा बागवानी नर्सरी विधेयक भी शामिल हैं.
हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के तहत, प्रत्येक विधायक को मकान निर्माण और मोटर कार के लिए 80 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि लेने का अधिकार था. अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल धांडा ने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी.
संशोधित विधेयक के अनुसार, हर विधायक की मकान और वाहन के प्रति अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए उन्हें लचीली रूप से इस बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा.
पारिवारिक पेंशन धारकों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा
इसके अलावा, हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025 को भी पारित किया गया, जिसमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है. फिलहाल 1986 के अधिनियम के तहत, केवल विधायक और उनके परिवार के सदस्य ही इस सुविधा के पात्र थे, लेकिन अब यह लाभ पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिल सकेगा.
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उम्र के साथ बढ़ती हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, विधेयक में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है.
बागवानी नर्सरियों के लिए नए नियम
इसके अतिरिक्त, हरियाणा बागवानी नर्सरी विधेयक, 2025 भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में बागवानी नर्सरियों के पंजीकरण और नियमन को सुनिश्चित करना है. इस अधिनियम के तहत, नर्सरी मालिकों को मानकों के अनुसार अपना पंजीकरण कराना होगा. यह विधेयक फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों, औषधीय और सुगंधित फसलों की नर्सरियों को मान्यता प्रदान करेगा.
इन विधेयकों के पारित होने से विधायकों की वित्तीय एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा और राज्य में बागवानी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी.