
सीतापुर के बच्चों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल ने जिले के स्कूलों के मर्जर पर स्टे लगा दी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख लगाई है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्कूलों के मर्जर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आरुन भंसाली और जसप्रीत सिंह ने सीतापुर के याचिका कर्ता को राहत स्कूल को यथा स्थिति बनाये विशेष अपील अगली तारीख के लिए मंजूर कर ली गई है.
आपको बता दें कि, सिंगल जज की बेंच के यहां हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता को निराशा हाथ लगी थी. पिछले दिनों मर्जर फैसले के खिलाफ दो याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद विशेष अपील दायर की गई. दो जज के समक्ष विशेष अपील पर याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया.
अगले आदेश तक जिले के स्कूलों के मर्ज पर रोक
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जसप्रीत सिंह ने सीतापुर के याचिकाकर्ता को राहत स्कूल को यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. इस विशेष अपील की अगली तारीख 21 अगस्त के लिए मंजूर कर ली गई है. यानी अब अगली सुनवाई तक सीतापुर के स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा.
ये आदेश सीतापुर के स्कूल के लिए ही लागू होगा
बता दें कि सीतापुर के बच्चो की अपील थी लिहाजा सुनवाई के बाद जिस स्कूल का मामला है आदेश उसी स्कूल के लिए लागू होगा. कोर्ट ने सीतापुर की याचिका पर सुनवाई के बाद स्टे दिया है. अदालत कहा कि अबसे अग्रिम आदेश तक विद्यालय मर्ज नहीं किया जायेगा. सरकार को काउंटर दाखिल करना है, उसके बाद बच्चों के अधिवक्ता अपना उत्तर लगाएंगे. अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने क्या कहा?
प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के मामले में हाईकोर्ट का स्टे केवल सीतापुर जिले पर लागू होगा. याचिकाकर्ता के वकील डॉक्टर एलपी मिश्रा का कहना है कि पूरा प्रकरण सीतापुर का ही था, इसलिए स्टे केवल सीतापुर के लिए ही हुआ है.