
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने एक भाषण में यमुना के पानी में हरियाणा सरकार पर ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था.
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पर यमुना के पानी में ‘जहर’ मिलाने वाले बयान के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए. सोनीपत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन गुरुवार (20 मार्च) को भी उनकी तरफ से सिर्फ उनके वकील पहुंचे.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक भाषण में यमुना नदी के पानी में हरियाणा सरकार पर ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी भी पिया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए.
सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया था समन
सोनीपत कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने के समन जारी किए थे. गुरुवार को फिर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और अब 31 मई को एक बार फिर सुनवाई होगी. अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस केस को लेकर कोर्ट में बहस की और कहा कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है और इसके लिए सोनीपत न्यायालय में कोई कोर्ट नहीं है. इसकी जानकारी जानकारी सोनीपत कोर्ट में सरकारी वकील पवन अत्री ने दी.
मोहनलाल बडोली का अरविंद केजरीवाल पर निशाना
उधर, इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया. मोहनलाल बडोली ने कहा, ”अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही कोर्ट की अवमानना करते हैं और उनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं और वो जेल भी जा चुके हैं.”
केजरीवाल के बयान पर हरियाणा में हुआ था बवाल
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाते हुए जो बयान दिया था, उसके बाद हरियाणा में जमकर बवाल हुआ था और हरियाणा के कई जिलों में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमे दर्ज हुए थे. सोनीपत में भी नहरी विभाग के इंजीनियर आशीष कुमार ने भी एक मुदकमा दर्ज करवाया था.