
महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कार्य अवधि बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मौजूदा नौ घंटे की जगह अब 10 घंटे काम की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और उद्योगों में कामकाज को सुचारू रखने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह संशोधन पारित हुआ।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों को बिना किसी रुकावट के चलने में मदद करेगा, खासकर तब जब श्रमिकों की कमी या उत्पादन की मांग ज्यादा हो। इसके साथ ही, कामगारों को ओवरटाइम का उचित भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में नई कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित होंगी।
किन कानूनों में होगा बदलाव
फैसले के तहत फैक्ट्री एक्ट, 1948 और महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2017 में संशोधन किया जाएगा। यह बदलाव कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों की तर्ज पर किए जा रहे हैं, जहां पहले से ही ऐसे प्रावधान लागू हैं।