भजनलाल शर्मा का CM अवधिपार ब्याज राहत योजना का ऐलान, किसानों को 30 जून तक जमा करना होगा 25 प्रतिशत राशि

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब ऋणी किसान स्वयं के हिस्से की सम्पूर्ण राशि जमा कराएंगे.  राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बजट घोषणा अनुसार सीएम अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 शुरू की है. इसका मकसद प्रदेश के किसानों को ब्याज के भार से राहत देना है. इस योजना के तहत बीजेपी सरकार ने भूमि विकास बैंक के सभी पात्र अवधिपार ऋणियों को शत-प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान करने का ऐलान किया है. 

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक द्वारा वितरित समस्त ऋण खाते जो 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में हैं, के लाभार्थी इस योजना के योग्य पात्र माने जाएंगे. भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने कहा कि इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र ऋणियों को देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग 30 जून 2025 तक बैंक में जमा कराना अनिवार्य होगा. शेष राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच जमा करवाई जा सकेगी. लाल जसावत चारण के अनुसार साल 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत दिए गए और अब अवधिपार हो चुके ऋण से जुड़े किसान इस योजना में शामिल नहीं होंगे. पात्र ऋणियों की सूची बैंक के प्रधान कार्यालय एवं संबंधित शाखाओं में उपलब्ध है. यदि कोई पात्र ऋणी सूची में शामिल नहीं है, तो वह तीन दिन के भीतर अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं.

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को करना होगा ये काम 

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि योजना अंतर्गत पात्र ऋण खातों में 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य अवधिपार ब्याज की शेष राशि पर ही राहत दी जाएगी. मूलधन, बीमा प्रीमियम तथा 1 जुलाई 2024 के बाद ड्यू  ड्यू हुई चालू किश्तों पर कोई राहत देय नहीं होगी. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब ऋणी स्वयं के हिस्से की सम्पूर्ण देय राशि जमा कर देगा, जिसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि ऋणी के खाते में राज्य सरकार के नामे मद में अंकित की जाएगी.

मृतक ऋणियों वारिसान ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ

मृतक ऋणियों के मामलों में वारिसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समझौता राशि जमा कर इसका योजना का लाभ उठा पाएंगे. परंतु उन्हें संपूर्ण बकाया ऋण राशि भी चुकता करनी होगी.

समझौता राशि में 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुकी राशि (मूलधन, ब्याज, दण्डनीय ब्याज, अन्य व्यय व बीमा प्रीमियम) तथा 1 जुलाई 2024 के पश्चात ड्यू हुई देयताओं को सम्मिलित किया जाएगा. ऋणी की ओर से देय सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही राहत राशि के दावे राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे.

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