बाटला हाउस के लोगों को बड़ी राहत, बुलडोजर एक्शन पर रोक, हटाए गए बैरिकेड

बाटला हाउस में डीडीए के अवैध निर्माण के नोटिस के खिलाफ लोगों ने कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत मिली है. इससे इलाके में तनाव कम हुआ है. दिल्ली के बाटला हाउस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की ओर से जारी बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल था. लेकिन, अब स्थिति कुछ शांत होती नजर आ रही है. डीडीए ने खसरा नंबर 279 पर बने घरों को अवैध बताते हुए 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ स्थानीय लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली है.

खसरा नंबर 279 में कुल 34 बीघा जमीन है, जिसमें से केवल 2 बीघा और 10 बिस्वा पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं. डीडीए के नोटिस में स्पष्टता की कमी है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को फिलहाल हटा लिया है, जिससे इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है.

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा

दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला कई इलाकों में जारी है. हाल ही में अशोक विहार, वजीरपुर, मद्रासी कैंप और कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़ा गया. इन कार्रवाइयों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी पर निशाना साधा है. ‘आप’ का कहना है कि बीजेपी ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का वादा किया था, लेकिन अब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी FIR

वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पुनर्वास योजना के तहत झुग्गीवासियों को पक्के मकान दे रही हैं. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बाटला हाउस के निवासियों को कोर्ट से मिली राहत ने फिलहाल बुलडोजर की तलवार को टाल दिया है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है.

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