
खनिज पदार्थ (माइनर मिनरल्स) लेकर पंजाब में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर अब राज्य सरकार शुल्क लगाएगी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारियों की मंजूरी के बाद इन नियमों को लागू कर दिया गया है। प्रोसेस्ड और बिना प्रोसेस्ड सभी तरह के खनिज पदार्थों पर ये नए नियम लागू होंगे। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली व छोटे वाहनों पर एक हजार रुपये शुल्क लगेगा जबकि बड़े वाहनों जैसे सिंगल एक्सल पर 1500 रुपये और डबल एक्सल वाहनों पर तीन हजार रुपये का शुल्क लगेगा। नए नियमों को पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी जिसके तहत नियमों में बड़ा बदलाव करके शुल्क लगाने का फैसला लिया गया है। इससे विभाग द्वारा अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर होने वाली संचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन चेकपोस्टों के सिस्टम को और मजबूत व प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी जिससे उनकी देखभाल और रखरखाव करने में भी फायदा होगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि क्रशर यूनिटों पर भी सख्ती की जाएगी।
अवैध वसूली रोकने को जारी होगी रसीद
खनिज पदार्थ लेकर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को एक रसीद भी जारी की जाएगी जिससे उनका बेवजह होने वाला उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। उन्हें सिर्फ एक बार यह शुल्क अदा करके रसीद लेनी होगी। साथ ही इससे किसी भी तरह की अवैध वसूली पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इसमें किसी भी तरह की धांधली खत्म करने के लिए स्लिप पर पूरी जानकारी दी जाएगी जिसमें वाहन का नंबर, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, खनिज का प्रकार और मात्रा, गंतव्य, यात्रा की दूरी, अन्य राज्य की पहचान (आईडी) और चेकपोस्ट ऑपरेशन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फीस के बारे जानकारी शामिल है।



