दिल्ली: आईएएस अफसर उदित राय के खिलाफ एलजी ने दी मुकदमे की मंजूरी

एलजी ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी सिफारिश भेज दी है। राय पर साल 2017 से 2021 के बीच अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विवादास्पद आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ जाली हस्ताक्षर करने पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। एलजी ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भी सिफारिश भेज दी है। राय पर साल 2017 से 2021 के बीच अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) पर दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है।

इस मामले में दिल्ली सरकार के विशेष सतर्कता सचिव ने आईपी एस्टेट पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर राय के खिलाफ धारा 465/471 आईपीसी के तहत जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि राय ने एक अप्रैल 2017 से आठ अक्तूबर 2017 और नौ अक्तूबर 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान अपने एपीएआर में तत्कालीन मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर किए थे।

दिल्ली तबादला होने पर उन्होंने 31 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में एपीएआर में रिपोर्टिंग प्राधिकरण एच राजेश प्रसाद, प्रमुख सचिव (शिक्षा), व समीक्षा प्राधिकरण विजय कुमार देव, दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव के जाली हस्ताक्षर किए।

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