डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज होगी FIR? हाईकोर्ट पहुंचा ये मामला

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दाखिल हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप के मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है.

कोर्ट ने याचिका दाखिले में देरी को माफ कर दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को नियमित याचिका नंबर आवंटित कर पेश करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले याचिका दाखिल करने में देरी के आधार पर निरस्त की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने वापस सुनवाई करने का आदेश दिया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.

याची आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट दाखिले में हुए विलंब माफी की अर्जी स्वीकार करते हुए 6 मई को सुनवाई करेगी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. 

याचिका में लगे ये आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य की हिंदी साहित्य सम्मेलन से अर्जित डिग्री फर्जी है. इस आधार पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा और पेट्रोल पंप भी हासिल किया है इसीलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.

इस मांग के साथ याची ने जिला न्यायालय में 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल की थी. इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद 318 दिन देरी से याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जो खारिज हो गई. सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुणदोष के आधार पर निस्तारण के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था.

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