
झारखंड के पलामू जिले में सदर थाना हत्याकांड को लेकर काफी चर्चा थी। इस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार, पलामू जिले के बहुचर्चित सदर थाना हत्याकांड (कांड संख्या-42/2024) में अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डालटनगंज ने अभियुक्त राजदेव पाल और उनकी पत्नी मंजू देवी को अपने ही पिता स्व. सागर महतो की गला दबाकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने दोनों पर ₹25,000-₹25,000 का जुर्माना भी लगाया। आदेश के अनुसार, जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक-एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।
9 मई 2024 में घटित हुआ था यह हत्याकांड
यह घटना बीते 09 मई 2024 को हुई थी। वादी रामदेव पाल (छोटा भाई) ने थाना-सदर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उनके बड़े भाई राजदेव और भाभी मंजू ने मिलकर उनके पिता सागर महतो की गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना कौडिया, तीनकोनिया टोला, थाना-सदर, जिला-पलामू में हुई थी। इस मामले में जांच टीम में पुअनि मनोज कुमार मुण्डा,श्यामजय कुमार सिंह और पलामू जिला और सदर थाना के पुलिस कर्मी शामिल थे। दिनों अपराधी कानून के शिकंजे में हैं और अब उम्र भर जेल में रहेंगे।