कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी के खिलाफ नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

 जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने केएससीए की प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया. आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार (06 जून, 2025) को बड़ा फैसला किया है. अदालत ने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. हालांकि, अदालत ने केएससीए मैनेजमेंट कमिटी को जांच में सहयोग करने और बिना इजाजत के अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया. 

आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार (06 जून, 2025) को बड़ा फैसला किया है. अदालत ने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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