ओडिशा में पांच साल पुराने महिला के दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला

तीन अन्य आरोपियों, जिन पर अपराध की घटना का कथित वीडियो बनाने और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप था, उन्हें सबूतों के अभाव के चलते रिहा कर दिया गया।

ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक अदालत ने पांच साल पुराने महिला के दुष्कर्म मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धर्मगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय के जज सुरेश चंद्र प्रधान ने चश्मदीदों के बयान और सबूतों के आधार पर बुधवार को यह फैसला दिया।

जिन लोगों को इस मामले में सजा हुई है, उनमें ललिंद्र सबर, लाबन्य छत्रिय, अनिरुद्ध छत्रिय, प्रकाश नाइक, संत नाइक और अमित नाइक शामिल हैं। तीन अन्य आरोपियों, जिन पर अपराध की घटना का कथित वीडियो बनाने और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप था, उन्हें सबूतों के अभाव के चलते रिहा कर दिया गया।

सरकारी अभियोजक के मुताबिक, यह घटना सितंबर 2019 की थी, जब पीड़िता भवानीपटना में अपने घर जा रही थी। इस दौरान ललिंद्र सबर, जिसे महिला जानती थी, ने उसे मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की। हालांकि, रास्ते में शख्स ने अपने साथियों के साथ महिला को सड़क के किनारे जंगल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया।

इतना ही नहीं उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बाद में जूनागढ़ पुलिस ने महिला के माता-पिता की शिकायत पर शिकायत दर्ज की और आरोपियों को पकड़ लिया था।

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