हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, सभी जिलों में आचार संहिता लागू, कब डाले जाएंगे वोट?

हरियाणा में काफी समय से स्थानीय निकाय चुनावों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद 35 शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य में दो चरणों में शहरी निकाय चुनाव होंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सात नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए चुनावों की घोषणा कर दी। मतदान 2 मार्च को होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

काउंटिंग कब?

फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर नगर निगमों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा, जबकि पानीपत नगर निगम के लिए मतदान 9 मार्च को होगा। चार नगर परिषदों अंबाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक होगा और मतों की गिनती 12 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 11 फरवरी से 17 फरवरी तक दाखिल किये जायेंगे।

चुनाव कार्यक्रम-

  • नामांकन दाखिल करने की तिथि: 11 से 17 फरवरी (पानीपत को छोड़कर)
  • 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 19 फरवरी को नाम वापसी की तारीख।
  • मतदान की तिथि: 2 मार्च, (सभी जगह वोटिंग 2 मार्च को होगी, पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 मार्च को होगा)
  • हरियाणा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 12 मार्च को होगी। इसी दिन नतीजे घोषित होंगे।

फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में मेयर और सभी वार्ड मेम्बर के चुनाव होंगे। सोनीपत और अंबाला में मेयर उपचुनाव होगा। इसके लिए 11 से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन ( पानीपत को छोडकर) होंगे। 2 मार्च को राज्य में वोट डाले जाएंगे। इन सभी जिलों में मेयर और पार्षदों का चुनाव होगा। इलेक्शन कमिशन ने बताया कि अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। सभी जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हरियाणा में काफी समय से स्थानीय निकाय के चुनावों के ऐलान के लिए इंतजार किया जा रहा था।

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