
हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित स्थल एएसआई स्मारक है, जिस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में नया मोड़ आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल, 2025) को कहा कि वह हिंदू पक्ष के नए दावे की जांच कवाएग कि विवादित ढांचे की जांच करेगा कि वो एक एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक है. हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि विवादित ढांचे का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है इसलिए वहां मस्जिद नहीं हो सकती है. इस स्थान पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है.