दिल्ली में पेट्रोल दोपहिया वाहनों की बिक्री होगी बंद, पुरानी गाड़ियों के लिए लागू होने जा रहा है नया नियम

दिल्ली में EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद शुरुआती 10 हजार महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कल (मंगलवार, 15 अप्रैल) EV 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, पॉलिसी के तहत दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल और CNG से दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है.

साथ ही 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो जाएगा और 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा.

‘तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी’

सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को नई EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद से एक व्यक्ति के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी.

इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई EV 2.0 पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे.

EV 2.0 Policy के तहत दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके. 

महिलाओं को मिलेगी राहत

अभी दिल्ली में कुल 1 हज़ार 919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं और 2 हज़ार 452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं. पॉलिसी में राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो.

पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10 हज़ार महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. बाकी के दिल्लीवासियों को EV खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया EV खरीद पर मिल सकती है. 

इसके अलवा पॉलिसी लागू होने के बाद अगर कोई नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) खरीदता है, तो सरकार की तरफ से ₹10,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से ₹45,000 तक की सबडिडी मिल सकती है. 

इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन पर सब्सिडी

साथ ही चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीद पर सरकार ₹75,000 तक की सब्सिडी दे सकती है और चार पहिया कार पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दे सकती है जिसमें कार की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तक हो सकती है.

Policy के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीज़ल टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) को स्क्रैप करता है, तो सरकार उसे EV खरीद में ₹10,000 रुपये अतिरिक्त देगी.

पॉलिसी में ये भी तय किया गया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और साल 2030 तक ये संख्या 98% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. EV 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.

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