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यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। रोशनी ने नगर निगम चुनाव कराने में सरकार की देरी को लेकर यह याचिका दायर की थी।
झारखंड में नगर निगम चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह बताने को कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची कब तक उपलब्ध कराई जाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन ने पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। रोशनी ने नगर निगम चुनाव कराने में सरकार की देरी को लेकर यह याचिका दायर की थी।
भारत निर्वाचन आयोग ने बताया- मतदाता सूची नहीं हुई अपडेट
सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि मतदाता सूची पेश की गई है, लेकिन उसे अपडेट नहीं किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को यह बताने का निर्देश दिया कि इस मतदाता सूची का उपयोग आगामी नगर निगम चुनाव में किया जा सकता है या नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
चुनाव कराने का आदेश पूरा न होने पर दायर की अवमानना याचिका
रोशनी खालको ने इससे पहले, 2023 में वार्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो खालको ने अवमानना याचिका दायर की।
मुख्य सचिव को भी हाईकोर्ट ने किया था तलब
16 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को चार महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था।