झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ सकें। जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोड़ा ने अपनी याचिका में कोयला घोटाला मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की है ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ सकें। बता दें कि झारखंड में 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होनी है।
जानें क्या कहता है कानून
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को तत्काल सांसद, विधायक या राज्य विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी व्यक्ति छह साल तक अयोग्य बना रहता है।
वहीं इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश मामले की फाइल पर गौर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वे उन्हें देरी से भेजी गई थीं। इसलिए मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।