कैबिनेट ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत जिन लोगों के मकान 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत की जमीन पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन्य जीव से संबंधित परमिट प्राप्त करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिससे सरल प्रक्रिया के तहत परमिट जारी किए जा सकें।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन्य जीव से संबंधित परमिट प्राप्त करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिससे सरल प्रक्रिया के तहत परमिट जारी किए जा सकें।
विलेज कॉमन लैंड 1961 संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत जिन लोगों के मकान 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत की जमीन पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया है।
500 वर्ग गज तक की जमीन मिलेगी कलेक्टर रेट पर
संशोधन के तहत 500 वर्ग गज तक की भूमि को मार्केट कलेक्टर रेट पर दिए जाने का फैसला किया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा लाजिस्टिक वेयरहाऊसिंग रिटेल नीति और हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 पर भी बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा रबी खरीद सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं की कमी से जुड़े एजेंडें, सिरसा में कुछ गांवों की पंचायती जमीन से जुड़े मामले और हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन भी कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे।