कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, उन पर देश-विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है।
ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर ‘राष्ट्र-विरोधी’ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई, जो झारसुगुड़ा जिले के भाजपा, उसकी युवा शाखा, आरएसएस, बजरंग दल के सदस्यों की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु लाल को 5 फरवरी को दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है।
राहुल गांधी पर इन धाराओं ने दर्ज किया गया केस
अधिकारी ने आगे बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन में (केस नंबर 31) धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखना), 197(1) (डी) (भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी देने या प्रकाशित करने के लिए) बीएनएस की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
राहुल गांधी पर जानबूझकर देश विरोधी बयान देने का आरोप
राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी जानबूझकर देश विरोधी बयान दे रहे हैं, जिससे हर भारतीय व्यक्ति को ठेस पहुंची है। आईजीपी ने शिकायत को जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए झारसुगुड़ा एसपी परमार स्मित पुरुषोत्तमदास को भेज दिया है।
एसपी के निर्देशानुसार, राहुल गांधी के खिलाफ झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने कहा, ‘मुझे राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति के बारे में नहीं पता है, पहले मैं इसे देखूं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है।’