
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट जालसाजी मामले में नोटिस जारी किया है. बिना भारतीय नागरिकता के नाम शामिल कराने के आरोपों पर कोर्ट 6 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई करेगी.
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट में नाम होने के मामले में बड़ा फैसला लिया है. अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामला इस आरोप से जुड़ा है कि कथित रूप से भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था. अदालत इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को करेगी.
नागरिकता से जुड़ा विवाद उस समय उठा, जब वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की. उनका आरोप है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था. याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है.



